देहरादून/नई टिहरी:
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) देहरादून, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी 2026 (बुधवार) को नई टिहरी में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला विकसित भारत–गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 (वीबी–जी राम जी अधिनियम) के जन-प्रभाव और क्रियान्वयन पर केंद्रित होगी।
कार्यक्रम प्रातः 9:30 बजे से जिलाधिकारी कार्यालय, नई टिहरी के सभागार में आयोजित होगा, जिसमें जनपद के पत्रकार, जिला स्तरीय अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि एवं लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यशाला का उद्देश्य अधिनियम की प्रगति, जमीनी प्रभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की भूमिका पर सार्थक संवाद स्थापित करना है।
पीआईबी देहरादून के सहायक निदेशक संजीव सुन्द्रियाल ने बताया कि वीबी–जी राम जी अधिनियम के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाया गया है, जो पहले मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन थी। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का स्थान लेते हुए आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने वाला आधुनिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जो विकसित भारत@2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप है।
उन्होंने कहा कि ‘वार्तालाप’ जैसे कार्यक्रम सरकार और मीडिया के बीच संवाद को सशक्त बनाते हैं तथा गढ़वाल मंडल में पारदर्शी और प्रभावी जन-संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

