By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Devbhumi DiscoverDevbhumi DiscoverDevbhumi Discover
  • उत्तरप्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • क्राइम
  • खेल
  • दुनिया
  • देश
  • धर्म
  • पर्यटन
  • E-Paper
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
Search
Recent Posts
  • विधानसभा में IIPAST और हिमालयन यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग समझौता
  • रिवर्स पलायन के प्रेरणादायक उदाहरण बने गुंज्याल और नेगी : मुख्यमंत्री
  • मुख्यमंत्री ने किया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ आउटलेट का उद्घाटन
  • उत्तराखण्ड के 6 राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग का नोटिस
  • कांवड़ यात्रा के चलते सूचना आयोग ने हरिद्वार में अपीलों की सुनवाई स्थगित की
  • Advertise
© 2023 Devbhumi Discover. All Rights Reserved. | Designed By: Tech Yard Labs
Reading: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार की मनमानी पर जताई नाराज़गी
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Devbhumi DiscoverDevbhumi Discover
Font ResizerAa
  • उत्तरप्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • क्राइम
  • खेल
  • दुनिया
  • देश
  • धर्म
  • पर्यटन
  • E-Paper
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
Search
  • उत्तरप्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • क्राइम
  • खेल
  • दुनिया
  • देश
  • धर्म
  • पर्यटन
  • E-Paper
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
Follow US
  • Advertise
© 2023 Devbhumi Discover. All Rights Reserved. | Designed By: Tech Yard Labs
Devbhumi Discover > उत्तराखण्ड > उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार की मनमानी पर जताई नाराज़गी
उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार की मनमानी पर जताई नाराज़गी

Devbhumi Discover
Last updated: June 23, 2025 9:28 am
Devbhumi Discover
Share
3 Min Read
SHARE

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह रोक राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में आरक्षण की रोटेशन प्रणाली को लेकर बरती गई अनियमितताओं के चलते लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था, तो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर चुनावी प्रक्रिया शुरू किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।

सरकार की हठधर्मिता पर अदालत की नाराज़गी
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार को पहले जवाब दाखिल करना था, लेकिन उसने नामांकन प्रक्रिया तक आरंभ कर दी। कोर्ट ने इसे अनुचित करार देते हुए चुनाव प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार से विस्तृत जवाब भी मांगा गया है।

12 जिलों में रुकी चुनाव प्रक्रिया
इस आदेश के बाद उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में चल रही पंचायत चुनाव प्रक्रिया ठप हो गई है। सोमवार से नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई थी, जो अब रोक दी गई है।

याचिकाकर्ताओं का आरोप – आरक्षण रोटेशन में भारी गड़बड़ी
बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को नई पंचायत चुनाव नियमावली लागू की और 11 जून को एक परिपत्र जारी कर पहले से लागू आरक्षण रोटेशन प्रणाली को शून्य घोषित कर दिया। वहीं, कोर्ट के समक्ष रुद्रप्रयाग के निवासी विरेंद्र सिंह बुटोला की याचिका पर अधिवक्ता अनिल जोशी के अनुसार 09 जून को जो रूल्स बनाए हैं, उन्हें नोटिफाइड नहीं किया गया है।

याचिका में कहा गया कि यह निर्णय पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इससे कई सीटें लगातार आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित रह गई हैं, जिससे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल रहा।

सरकार की ओर से अस्पष्ट स्थिति
राज्य सरकार की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि इस मुद्दे से संबंधित याचिकाएं हाईकोर्ट की एकलपीठ में भी लंबित हैं। हालांकि खंडपीठ ने इस दलील को ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि जब तक आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत नहीं होती, तब तक चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

क्या होगा आगे?
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग को भी इंतजार करना होगा कि सरकार क्या जवाब दाखिल करती है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीतिक हलचल को भी तेज कर दिया है। संभावित उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति है और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों पर विराम लग गया है।

You Might Also Like

विधानसभा में IIPAST और हिमालयन यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग समझौता

रिवर्स पलायन के प्रेरणादायक उदाहरण बने गुंज्याल और नेगी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने किया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ आउटलेट का उद्घाटन

उत्तराखण्ड के 6 राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग का नोटिस

कांवड़ यात्रा के चलते सूचना आयोग ने हरिद्वार में अपीलों की सुनवाई स्थगित की

TAGGED:displeasure over government's arbitrarinesselections in UttarakhandexpressesHIGH COURTPanchayatstays three-tier
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित कांवड़ मेला संपादन हेतु दुरुस्त करें तैयारी: मुख्य सचिव।
Next Article मसूरी: शराब ओवररेट को लेकर मारपीट, दून पुलिस ने दोनों पक्षों पर की कार्रवाई
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

100FollowersLike
100FollowersFollow
100FollowersFollow
100SubscribersSubscribe
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

सभी विभाग बेस्ट प्रैक्टिसेज का प्रेजेंटेशन तैयार करें :- मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड July 8, 2025
कांवड़ मेला 2025: सीएम धामी ने सुरक्षा व व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा बैठक
उत्तराखण्ड July 8, 2025
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पिटकुल की समीक्षा बैठक सम्पन्न
उत्तराखण्ड July 8, 2025
सीएम धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से राज्य में योजनाओं के लिए विशेष सहयोग मांगा
उत्तराखण्ड July 8, 2025
Devbhumi DiscoverDevbhumi Discover
Follow US
© 2023 Devbhumi Discover. All Rights Reserved. | Designed By: Tech Yard Labs
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?