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Devbhumi Discover > उत्तराखण्ड > धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों-किसानों समेत कई वर्गों को राहत
उत्तराखण्डराज्य समाचार

धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों-किसानों समेत कई वर्गों को राहत

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Last updated: March 25, 2026 9:00 AM
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7 Min Read
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देहरादून :

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 16 महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई इस पहली बैठक में पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों, किसानों, कर्मचारियों और युवाओं से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के मद्देनजर राज्य की तैयारियों और रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग कर राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का उल्लेख करते हुए एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करने पर जोर दिया।
पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए वीर उद्यमी योजना’
कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने पर पात्र लाभार्थियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10 प्रतिशत लक्ष्य पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशका बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है।
पीएम सूर्या पर योजना विवाद समाप्त
ऊर्जा विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने पीएम सूर्या पर योजना के तहत सब्सिडी को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त कर दिया है। अब 31 मार्च 2025 तक स्थापित सभी सोलर प्लांट्स को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
न्यायिक अधिकारियों को सस्ता लोन
राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के लिए वाहन खरीद हेतु 4 प्रतिशत व्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा निजी समाप्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को भी मंजूरी दी गई है, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से वसूली की जा सकेगी।
भर्ती नियमों में बदलाव, युवाओं को राहत
पुलिस, वन और आबकारी विभागों में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सिपाही और उप निरीक्षक (दरोगा भर्ती पूरानी नियमावली के अनुसार ही होगी, जिसमें उम्र और शारीरिक मानकों के पुराने नियम लागू रहेंगे। नए नियम वर्ष 2029 से प्रभावी होंगे। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में छूटे अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर देने का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षकों के हित में उपसमिति का गठन
अशासकीय (एडेड) स्कूलों के शिक्षकों को उनकी पूर्व सेवा का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों से संबंधित मामलों के अध्ययन के लिए भी अलग समिति बनाई जाएगी।
किसानों को समर्थन, गेहूं खरीद दर तय
किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2558 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। साथ ही मंडियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 2 प्रतिशत से अधिक शुल्क नहीं वसूलेंगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है। इसके अतिरिक्ता, केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क देने का भी निर्णय लिया गया है।
वन विभाग कर्मियों को पदोन्नति में राहत
वन विभाग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के नियमों में संशोधन करते हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से पटाकर 22 वर्ष कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को समय से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।
गृह विभाग और होमगार्ड से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने गृह विभाग की 2025 में बनी नियमावली को लागू करने की अनुमति दी है। साथ ही उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की गई है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी प्रस्तावों को स्वीकृति दी। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से जुड़े प्रीमियम विषय पर प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा नियोजन विभाग के तहत सेतू आयोग के सुद्धीकरण को भी मंजूरी मिली।
कुल मिलाकर, धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विभिन्न वर्गों पूर्व सैनिकों, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाने वाले माने जा रहे हैं। सरकार ने विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों को केंद्र में रखते हुए संतुलित निर्णय लेने का प्रयास किया है।

एक नजर पढ़िए में कैबिनेट के 16 मुख्य फैसले
पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए वीर उद्यमी योजना को मंजूरी, उद्योग स्थापना पर 56 अतिरिक्त सब्सिडी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए 10% लक्ष्य आरक्षित
पीएम सूर्या पर योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक लगे सोलर प्लांट्स को सब्सिडी का लाभ
न्यायिक अधिकारियों को 49% ब्याज पर 10 लाख रुपये तक वाहन लोन
निजी समाप्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को मंजूरी पुलिस, वन और आबकारी भर्ती पुरानी नियमावली से कराने का निर्णय भर्ती में छूटे अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर देने का प्रावधान अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों के हित में उपसमिति का गठन गेहूं खरीद का मूल्य 2558 रुपये प्रति क्विंटल तय मंडियों को 296 से अधिक शुल्क न लेने के निर्देश खाद्य विभाग को 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क देने का निर्णय
वन विभाग में पदोन्नति हेतु सेवा अवधि 25 से घटाकर 22 वर्ष गृह विभाग की 2025 की नियमावली लागू करने को मंजूरी
उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को स्वीकृति
भारतीय न्याय सांहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञ नियुक्ति को मंजूरी

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