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Devbhumi Discover > उत्तराखण्ड > हरिद्वार कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका की खारिज, धारा 109 भी नहीं हटेगी
उत्तराखण्डहरिद्वार

हरिद्वार कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका की खारिज, धारा 109 भी नहीं हटेगी

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Last updated: February 7, 2025 12:56 pm
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2 Min Read
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हरिद्वार।

खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग केस के आरोप में जेल में बंद प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस की उस याचिका को भी खारिज किया है, जिसमें पुलिस ने धारा 109 हत्या का प्रयास हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आज शुक्रवार सात फरवरी को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन समेत अन्य आरोपी हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए थे, जहां कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की है, जिसमें पुलिस ने केस से धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के प्रार्थना पत्र दोनों को ही खारिज कर दिया। प्रणव सिंह चैंपियन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के प्रयास की धारा 109 को हटाए जाने के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है. बेल का जहां तक संबंध है, उस पर उपरी अदालत में सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट ने रिमांड को बरकरार रखा है।

https://uttarakhandtimes.in/wp-content/uploads/2025/02/VID-20250207-WA0047.mp4

वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार के केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में पुलिस के प्रार्थना-पत्र का विरोध किया था. उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तथ्यों में कोई बदलाव नहीं आया है. चैंपियन ने घर में घुसकर गोली चलाई थी, जिसके सबूत पहले ही पुलिस के पास रखे है. कोर्ट ने उनकी बात को सही माना और पुलिस के प्रार्थना-पत्र को खारिज करते हुए चैंपियन की ज्यूडियश्ल रिमांड को बरकरार रखा है।

रिंकू वर्मा, अभियान अधिकारी, हरिद्वार 

 

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