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Devbhumi Discover > उत्तराखण्ड > सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान: ₹5,000 से अधिक की खरीद या जमीन लेनदेन से पहले अधिकारी को देना होगा पूर्व सूचना
उत्तराखण्ड

सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान: ₹5,000 से अधिक की खरीद या जमीन लेनदेन से पहले अधिकारी को देना होगा पूर्व सूचना

Devbhumi Discover
Last updated: July 17, 2025 9:17 am
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5000 से अधिक का सामान खरीदने से पहले बताना होगा

अगर आप 5000 रुपये से अधिक का सामान खरीद रहे हैं तो पहले अपने अफसर को बताना होगा। घर में कोई भी जमीन खरीदना चाहेगा तो पहले अपने विभागाध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी होगी।

मुख्य सचिव ने इस उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है।

मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम से या

परिवार के नाम से जमीन की खरीद तभी कर सकेगा जबकि उसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे। इसी प्रकार, सरकारी कर्मचारी अपने एक माह के वेतन या 5000 रुपये जो भी कम हो, उससे अधिक की चल संपत्ति जैसे टीवी, फ्रीज, एसी खरीदने से पहले अपने अधिकारी को जानकारी देनी होगी। नियुक्ति के समय व हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक कर्मचारी को अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी

 

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TAGGED:for government employees:New orderPrior information will haveto be given to the officer before purchase or land transaction of more than ₹ 5
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